एसपी ने हिप्र पुलिस एक्ट बारे में अधिकारियों को करवाया अवगत

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हेमंत शर्मा

शिमलाः शिमला जिला पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों की गुरूवार को बचत भवन में एक बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मोहन शर्मा ने की। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को हिप्र पुलिस एक्ट के बारे में अवगत करवाया तथा 13 मई प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए।

एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को पुलिस एक्ट के बारे में बताते हुए कहा कि अधिकतर अधिकारियों को यह पता ही नहीं है कि उनकी शक्तियों में वृद्वि की गई है। उन्होंने बताया कि अधिकतर अधिकारी केवल हिप्र पुलिस एक्ट की धारा 114 का तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन धारा 109 से लेकर 113 तक इन अधिकारियों का प्रयोग करने का कोई भी उदाहरण सामने नहीं आया है। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करता है तो धारा 109 से लेकर 113 तक  सब इंस्पेक्टर रैंक तक का अधिकारी बिना वारंट उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है तथा पांच हजार रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है।

पुलिस अधीक्षक ने चुनाव संबंधी विशेष दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा विशेष चौकसी बरती जाए क्योंकि थाना व पुलिस चौकियों में चुनावी दिनों में दो-तीन पुलिस कर्मचारी होंगे। उन्होंने बताया कि जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई बल तैनात किए जाएंगे। संवेदनशील, अतिसंवेदनशील व सामान्य चुनावी बूथों को चुन लिया गया है तथा आवश्यकता के हिसाब से वहां पर जवान तैनात किए जाएंगे।

आरएम शर्मा ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिए कि वहां पर पड़ा पुराना रिकार्ड नष्ट किया जाए। जिन केसों को सुलझा लिया गया है उन्हें रिकार्ड में न रखा जाए तथा रोजनामचे को प्रतिदिन अपडेट किया जाए।

एक पुलिस अधिकारी द्वारा उनको नोटिस दिए जाने पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह बहुत ही दुखद है। गृह भत्ता दिए जाने पर बोलते हुए एसपी ने कहा कि हाल ही में पुलिस मुख्यालय से आदेश आए हैं कि जिन अधिकारियों को गृह भत्ता नहीं दिया गया है उन्हें यह दिया जाएगा बशर्ते वह कर्मचारी या अधिकारी संबंधित पुलिस लाइन या चौकी जहां पर वह डयूटी पर तैनात है से 8 किलोमीटर के दायरे में रहे।

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